हरियाणा सरकार ने विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी हिस्सों का विकास करना है। इसी दिशा में, Haryana Deendayal Yojana का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ की घोषणा की है।
यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिल सके।
योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: पहले, यह कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। दूसरे, इसका लक्ष्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। तीसरे, यह परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।
इस प्रकार, हरियाणा दीनदयाल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। इसके माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी परिवार बिना सहायता के न रहे और सभी को उनके अधिकारों के अनुसार लाभ मिल सके।
Haryana Deendayal Yojana: Overview
जानकारी | विवरण |
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योजना का नाम | Haryana Deendayal Yojana |
लॉन्च वर्ष | 2023-24 |
लक्ष्य | गरीब परिवारों का उत्थान |
पात्रता | – हरियाणा का स्थायी निवासी – वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम – आयु 6 से 60 वर्ष |
आवेदन | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
जरूरी दस्तावेज | परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड |
सहायता राशि | 6 से 25 वर्ष: ₹1 लाख से ₹5 लाख |
कार्यान्वयन निकाय | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास |
Haryana Deendayal Yojana: परिवार के मुखिया को मिलेगी सहायता राशि
हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत, यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो वित्तीय सहायता राशि उनके आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते या पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में पहुंचे, ताकि परिवार को आर्थिक सहायता जल्दी और बिना किसी कठिनाई के मिल सके।
स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी सहायता राशि लाभार्थी के पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
इस प्रकार, हरियाणा सरकार ने इस योजना के माध्यम से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकें।
Haryana Deendayal Yojana के लिए पात्रता
हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- स्थायी निवास: लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आयु सीमा: लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार आईडी/पीपीपी नंबर: आवेदन करने के लिए परिवार आईडी या परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना अनिवार्य है।
- मृत्यु या विकलांगता का कारण: दयालू योजना के तहत सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई हो।
- दयालू -2 योजना: इस योजना के तहत केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी, पशु, या कुत्ते के काटने से हुई हो।
इन पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखकर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।
Haryana Deendayal Yojana के लिए जरूरी कागजात
हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- परिवार पहचान पत्र: यह दस्तावेज परिवार के सदस्यों की पहचान को प्रमाणित करता है।
- आय प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
- निवास प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज लाभार्थी के हरियाणा का स्थायी निवासी होने की पुष्टि करता है।
- आधार कार्ड: यह लाभार्थी की पहचान के लिए आवश्यक है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि लाभार्थी की मृत्यु हुई है, तो इसका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में:
- स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र स्थायी विकलांगता को प्रमाणित करता है।
- अस्पताल से छुट्टी सारांश: यह केवल तब आवश्यक है जब लाभार्थी अस्पताल में भर्ती रहा हो।
- एफआईआर/डीडीआर की कॉपी: यह दस्तावेज घटना की रिपोर्ट को प्रमाणित करता है।
इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इस प्रकार ले Haryana Deendayal Yojana का लाभ
Haryana Deendayal Yojana का लाभ लेने के लिए आपको आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, या स्थायी विकलांगता होने के तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इसके लिए लाभार्थी को योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा दीनदयाल योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- “अप्लाई स्कीम” पर क्लिक करें: मेन पेज पर आपको “अप्लाई स्कीम” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- योजना के प्रकार का चयन करें: अब आपको दो विकल्प दिए जाएंगे:
- दयालु (दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए)
- दयालु-2 (जिनकी आवारा मवेशी, पशु या कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई है)
- परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें: चयन करने के बाद, आपको अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या दर्ज करनी होगी।
- जानकारी भरें: इसके बाद, सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, आयु आदि।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी जानकारी भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें: अंत में, अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, आप हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
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FAQs
1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना गरीब परिवारों को आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. पात्रता क्या है?
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में तीन महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
4. आवेदन के लिए दस्तावेज़ क्या हैं?
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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