WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Haryana Deendayal Yojana: गरीब परिवारों को आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपये की सहायता

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

हरियाणा सरकार ने विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी हिस्सों का विकास करना है। इसी दिशा में, Haryana Deendayal Yojana का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ की घोषणा की है।

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिल सके।

Haryana Deendayal Yojana
Haryana Deendayal Yojana

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: पहले, यह कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। दूसरे, इसका लक्ष्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। तीसरे, यह परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।

इस प्रकार, हरियाणा दीनदयाल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। इसके माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी परिवार बिना सहायता के न रहे और सभी को उनके अधिकारों के अनुसार लाभ मिल सके।

Haryana Deendayal Yojana: Overview

जानकारी विवरण
योजना का नाम Haryana Deendayal Yojana
लॉन्च वर्ष 2023-24
लक्ष्य गरीब परिवारों का उत्थान
पात्रता – हरियाणा का स्थायी निवासी
– वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम
– आयु 6 से 60 वर्ष
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन
जरूरी दस्तावेज परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
सहायता राशि 6 से 25 वर्ष: ₹1 लाख से ₹5 लाख
कार्यान्वयन निकाय हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास

 

वित्तीय सहायता के तहत Haryana Deendayal Yojana

हरियाणा दीनदयाल योजना के अंतर्गत, परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन परिवारों के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक के हैं।

इस योजना के तहत सहायता की राशि व्यक्ति की आयु और स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है, तो उन्हें निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

  • 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक: 1 लाख रुपये
  • 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक: 2 लाख रुपये
  • 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक: 3 लाख रुपये

इस प्रकार, हरियाणा दीनदयाल योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह परिवारों को स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामलों में भी समर्थन देती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

गरीब परिवारों का हित सरकार की मुख्य प्राथमिकता

हरियाणा दीनदयाल योजना के अंतर्गत, 25 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, 45 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।

हरियाणा सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह योजना उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हरियाणा राज्य में इस योजना को “हरियाणा दयालू स्कीम” और “Haryana Deendayal Yojana” जैसे नामों से भी जाना जाता है।

इस योजना का कार्यान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक सहायता और संसाधनों का वितरण सही तरीके से किया जाए। इस प्रकार, गरीब परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता देकर, हरियाणा सरकार उन्हें सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Haryana Deendayal Yojana: परिवार के मुखिया को मिलेगी सहायता राशि

हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत, यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो वित्तीय सहायता राशि उनके आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते या पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में पहुंचे, ताकि परिवार को आर्थिक सहायता जल्दी और बिना किसी कठिनाई के मिल सके।

स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी सहायता राशि लाभार्थी के पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

इस प्रकार, हरियाणा सरकार ने इस योजना के माध्यम से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकें।

Haryana Deendayal Yojana के लिए पात्रता

हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

  1. स्थायी निवास: लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  3. आयु सीमा: लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. परिवार आईडी/पीपीपी नंबर: आवेदन करने के लिए परिवार आईडी या परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना अनिवार्य है।
  5. मृत्यु या विकलांगता का कारण: दयालू योजना के तहत सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई हो।
  6. दयालू -2 योजना: इस योजना के तहत केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी, पशु, या कुत्ते के काटने से हुई हो।

इन पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखकर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

Haryana Deendayal Yojana के लिए जरूरी कागजात

हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. परिवार पहचान पत्र: यह दस्तावेज परिवार के सदस्यों की पहचान को प्रमाणित करता है।
  2. आय प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
  3. निवास प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज लाभार्थी के हरियाणा का स्थायी निवासी होने की पुष्टि करता है।
  4. आधार कार्ड: यह लाभार्थी की पहचान के लिए आवश्यक है।
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि लाभार्थी की मृत्यु हुई है, तो इसका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  6. स्थायी विकलांगता की स्थिति में:
    • स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र स्थायी विकलांगता को प्रमाणित करता है।
    • अस्पताल से छुट्टी सारांश: यह केवल तब आवश्यक है जब लाभार्थी अस्पताल में भर्ती रहा हो।
    • एफआईआर/डीडीआर की कॉपी: यह दस्तावेज घटना की रिपोर्ट को प्रमाणित करता है।

इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार ले Haryana Deendayal Yojana का लाभ

Haryana Deendayal Yojana का लाभ लेने के लिए आपको आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, या स्थायी विकलांगता होने के तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इसके लिए लाभार्थी को योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा दीनदयाल योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. “अप्लाई स्कीम” पर क्लिक करें: मेन पेज पर आपको “अप्लाई स्कीम” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  3. योजना के प्रकार का चयन करें: अब आपको दो विकल्प दिए जाएंगे:
    • दयालु (दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए)
    • दयालु-2 (जिनकी आवारा मवेशी, पशु या कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई है)
  4. परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें: चयन करने के बाद, आपको अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या दर्ज करनी होगी।
  5. जानकारी भरें: इसके बाद, सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, आयु आदि।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: सभी जानकारी भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि।
  7. आवेदन फॉर्म सबमिट करें: अंत में, अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, आप हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

Important Links

Online Apply Link CLICK HERE
Official Notification Link CLICK HERE
Home Page CLICK HERE
Join Telegram  CLICK HERE
Join WhatsApp  CLICK HERE

 

FAQs

1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना गरीब परिवारों को आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. पात्रता क्या है?

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में तीन महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।

4. आवेदन के लिए दस्तावेज़ क्या हैं?

  • परिवार पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

Read Also

Indira Ladli Bahan Samman Yojana 2024: हरियाणा में महिलाओं के लिए ₹2000 मासिक आर्थिक सहायता योजना

Haryana Awas Yojana List 2024: मुख्यमंत्री आवास योजना ड्रा लिस्ट जारी, अभी करे डाउनलोड

Lado Lakshmi Scheme Haryana 2024: महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया

Hi, I'm Vicky Kumar, an electrical engineer and the author of this blog. My technical background helps me present complex topics in a clear, concise manner. Stay tuned for fresh insights and unique perspectives. Thanks for visiting!

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Leave a Comment