Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024: यदि आप बिहार से हैं और अपने जमीं पर खेती या किसानी करते है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बिहार के किसानों को उनकी खरीफ फसल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के किसानों को ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त होती है। जिससे की वे अपने खेती को और भी अच्छे और सुचारु रूप से अपने पैदावार को बढ़ा सकें।
इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई है जहां से आप अपने घर बैठे ही आवेदन कर सकते है और अगर आप भी चाहते है इस योजना का लाभ आपको भी मिले तो इस योजना से जुड़े सभी लाभों, आवेदन कैसे करना है, आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: Highlight
Scheme Type | Sarkari Yojana/ Govt Scheme/ सरकारी योजना |
Scheme Name | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
Departments | बिहार सहकारिता विभाग |
Benefit | 7,500/- to 20,000/– |
Apply Mode | Online |
Years | 2024-25 |
Online Start From | Started |
Last Date | 31 October 2024 |
Official Website | dbtagriculture.bihar.gov.in |
Bihar Rajya Kharif Fasal Sahayata Yojana: योजना की जानकारी
जैसा की आप जानते है बिहार राज्य में हर साल कही बाढ़ की समस्या तो तो कहीं सुखार की समस्या रहती है जैसे उत्तर बिहार में ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ और दक्षिण बिहार में बारिश न होने के कारण सुखार जैसे आपदा हर साल देखने को मिलती है जिसके वजह से हमारे बिहार राज्य के किसानो का बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन्ही बातो का धयान रखते हुए बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसान खरीफ फसलों में होने वाले नुकसान के लिए ₹20,000 तक की मदद प्राप्त कर सकते हैं।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि, बिहार के किसानों के लिए भारी नुकसान का कारण बनती हैं और बिहार राज्य में अक्सर बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि समस्यां आती रहती हैं, इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने बिहार के किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है जो नहीं किसान भाई जो इसका आवेदन करना चाहते है वे अपने घर बैठे ही आवेदन कर सकते है
इस योजना का मुख्य लाभ यह हैं कि बिहार में हुए प्राकृतिक आपदा से जो भी फसल नुकसान हुआ हो उसकी जांच के बाद किसानों को उनकी स्थिति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो उनके लिए काफी सहायक साबित होती है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 (Kharif)
खरिफ फसल (Kharif Fasal) उस फसल को कहा जाता है जो वर्षा के मौसम में, विशेषकर मानसून के दौरान, जून से सितंबर के बीच उगाई जाती है। यह फसलें भारत के विभिन्न हिस्सों में मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं और इन्हें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
खरिफ फसलों की प्रमुख विशेषताएँ:
- मौसम: ये फसलें आमतौर पर गर्मी और वर्षा के मौसम में उगाई जाती हैं।
- विकास अवधि: इनकी वृद्धि अवधि 90 से 150 दिनों के बीच होती है।
- मुख्य फसलें: आमतौर पर खरिफ फसलों में धान, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंगफली, और सोयाबीन शामिल होते हैं।
- उगाने की प्रक्रिया: खरिफ फसलें रोपाई के माध्यम से उगाई जाती हैं और इन्हें अच्छी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के तहत खरीफ फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह योजना राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। किसानों को इस योजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए लाभ प्राप्त करने का अवसर है।
फसल के आधार पर आच्छादित क्षेत्र:
- अगहनी धान: राज्य के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों की सभी ग्राम पंचायतें।
- भदई मकई: सभी 38 जिलों के 534 अंचलों की सभी ग्राम पंचायतें।
- भदई सोयाबीन: बेगूसराय, समस्तीपुर, और खगड़िया जिलों में।
- अगहनी आलू: 12 जिलों में (पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना, और सिवान)।
- अगहनी बैंगन: 12 जिलों में (समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, पटना, और बांका)।
- अगहनी टमाटर: 5 जिलों में (समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली, और पटना)।
- अगहनी गोभी: 12 जिलों में (समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, और बेगूसराय)।
इस योजना के तहत, किसान ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और विस्तृत जानकारी के लिए, आप संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Apply Dates
Event | Important Date |
Online Start form | Already Started |
Online Last Date | 31 अक्टूबर 2024 |
फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि एवं योग्य ग्राम पंचायतो का चयन | 15 फरवरी 2025 |
चयनित ग्राम पंचायतो / अधिसूचित क्षेत्र आवेदक किसानो द्वारा दस्तावेजो का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि | 15 मार्च 2025 |
सहायता राशी का भुगतान | मार्च / अप्रैल 2025 |
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 Benefits (योजना का लाभ):
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत वे किसान जिन्हे प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा आदि किसी भी आपदा के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा वैसे किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत, फसल की थ्रेशहोल्ड उपज दर के मुकाबले वास्तविक उपज दर में नुकसान की स्थिति के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है:
- 20% तक के नुकसान पर: यदि फसल की वास्तविक उपज दर थ्रेशहोल्ड उपज दर से 20% तक कम होती है, तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- 20% से अधिक नुकसान पर: अगर नुकसान 20% से ज्यादा होता है, तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Eligibility (किन्हें मिलेगा लाभ):
- रैयत किसान: ऐसे किसान जो अपनी खुद की रैयती (स्वामित्व वाली) भूमि पर खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान: ऐसे किसान जो किसी अन्य की भूमि पर खेती करते हैं।
- रैयत और गैर-रैयत किसान: ऐसे किसान जो अपनी जमीन के साथ-साथ अन्य रैयतों की भूमि पर भी खेती करते हैं।
इस योजना के तहत रैयत और गैर-रैयत किसान दोनों को लाभ मिल सकता है, जो उनके फसल नुकसान की भरपाई में सहायक सिद्ध होगा।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024: Important Documents
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए रैयत और गैर रैयत किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- रैयत किसान:
- अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद
- स्व घोषणा पत्र
- गैर रैयत किसान:
- स्व घोषणा पत्र (जिस पर वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर होना अनिवार्य है)
- रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान:
- अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- स्व घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित)
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: आवेदन का माध्यम
इस योजना के तहत आवेदन करने के तीन तरीके हैं:
- विभागीय पोर्टल: सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- ई-सहकारी मोबाइल ऐप: प्ले स्टोर से “ई-सहकारी” ऐप डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
- कॉल सेंटर (सुगम): 18001800110 (टोल-फ्री) नंबर पर कॉल करके आवेदन किया जा सकता है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले, ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- वहां “ऑनलाइन सेवाएँ” विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद, आपको आवेदन लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने से नया पेज खुलेगा।
- इस नए पेज से आप योजना के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Apply Links
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