Bihar Sarkari School Rasoiya Vacancy 2024 :- बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रसोइया और सहायकों के लिए भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इस भर्ती में यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी केवल अपने गृह जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक जिले में आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। इस भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी आप सभी को हमारे इस लेख के माध्यम से दी गई है, इसलिए आप सभी इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस आर्टिकल में आप सभी पाठकों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Bihar Sarkari School Rasoiya Vacancy 2024 के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे। इसमें, हम आपको बिहार सरकारी स्कूल रसोइया भर्ती की संपूर्ण जानकारी के साथ-साथ महत्वपूर्ण तिथियाँ, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता एवं रिक्त विवरण इत्यादि के बारे में बताएंगे। इन सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए, आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
Bihar Sarkari School Rasoiya Vacancy 2024 – आयु सीमा
आयु सीमा | विवरण |
---|---|
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
Bihar Sarkari School Rasoiya Vacancy 2024 – योग्यता / पात्रता
रसोईया-सह-सहायक के लिए पात्रता:
- कोई भी स्वस्थ पुरुष या महिला इस पद के लिए पात्र मानी जाएगी।
Bihar Sarkari School Rasoiya Vacancy 2024 : Vacancy Details
रसोइया-सह-सहायकों की संख्या स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या पर आधारित होगी।
1-25 नामांकित बच्चे | 1 रसोइया |
26-100 नामांकित बच्चे | 2 रसोइया |
101-200 नामांकित बच्चे | 3 रसोइया |
201-300 नामांकित बच्चे | 4 रसोइया |
301-400 नामांकित बच्चे | 5 रसोइया |
401-500 नामांकित बच्चे | 6 रसोइया |
यदि किसी स्कूल में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 से अधिक है, तो प्रत्येक अतिरिक्त 300 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त रसोइया-सह-सहायक नियुक्त किया जाएगा।
How To Apply For Bihar Sarkari School Rasoiya Vacancy 2024
- संपर्क करें: विद्यालय स्तर पर रसोइया-सह-सहायक की नियुक्ति की जिम्मेदारी विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी गई है। आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करना चाहिए।
- निवास प्रमाण: आवेदक को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, जिसके विद्यालय में वह रसोइया-सह-सहायक के रूप में कार्य करना चाहता है।
- परिवार का नियम: एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को रसोइया-सह-सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- स्वास्थ्य मानदंड: किसी भी संक्रमित या गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को रसोइया-सह-सहायक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- जनप्रतिनिधियों के संबंध: मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका आदि जनप्रतिनिधियों तथा विद्यालय शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष या सदस्य के परिवार के करीबी रिश्तेदारों को रसोइया-सह-सहायक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- प्राथमिकता: मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दिशा-निर्देशों के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों, जैसे महिलाओं (विशेषकर विधवाओं), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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