ओडिशा मुख्यमंत्री Biju Pucca Ghar Yojana 2024: दोस्तों, हमारे देश में आज भी लाखों परिवार कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं, कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास पक्का घर था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनका घर टूट गया और वे बेघर हो गए। इसी समस्या को हल करने के लिए ओडिशा सरकार ने 2014 में बीजू पक्का घर योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कच्चे घरों में रहने वाले या किसी आपदा से प्रभावित परिवारों को मुफ्त में पक्के आवास प्रदान किए जाते हैं।
Biju Pucca Ghar Yojana की शुरुआत ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में की थी, और तब से इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के ग्रामीण आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसके तहत उन सभी नागरिकों को आवास सुविधा दी जाती है जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं या जिनका मकान किसी आपदा के कारण टूट गया है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनके मकान के स्थान के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। आईएपी जिलों में आने वाले मकानों के लिए 1,30,000 रुपये और गैर-आईएपी जिलों में आने वाले मकानों के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि मकान निर्माण की प्रक्रिया के चार चरणों में प्रदान की जाती है, ताकि मकान निर्माण सुचारू रूप से हो सके।
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | Biju Pucca Ghar Yojana |
लॉन्च का वर्ष | 2014 |
लक्ष्य | राज्य के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के आवास प्रदान करना |
लाभार्थी वर्ग | कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवार, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार |
आवश्यक सहायता राशि | आईएपी जिला – ₹1,30,000, गैर-आईएपी जिला – ₹1,20,000 |
आर्थिक सहायता चरण | चार चरणों में – कार्य आदेश, प्लिंथ स्तर, छत स्तर, और अंतिम कार्य पूरा होने पर |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, राशन कार्ड, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, फोटो |
कार्यान्वयन विभाग | ग्रामीण आवास विभाग, ओडिशा |
अन्य विशेषताएँ | पक्के आवास के निर्माण में वित्तीय मदद के साथ स्वच्छ शौचालय निर्माण भी शामिल |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में आवेदन |
यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं या आपका पक्का घर किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें ताकि आपको योजना की पूरी जानकारी मिल सके।
Biju Pucca Ghar Yojana: Benefits
ओडिशा बीजू पक्का घर योजना का लाभ:
इस योजना का उद्देश्य उन नागरिकों को पक्के आवास की सुविधा प्रदान करना है जो बेघर हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं या जिनके घर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ढह गए हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को अधिकतम 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में वितरित किया जाता है। नीचे दिए गए तालिका में किस्तों का विवरण और सहायता राशि दी गई है:
किश्तें | मकान निर्माण कार्य स्तर | किश्त राशि (आईएपी जिला) | किश्त राशि (गैर-आईएपी जिला) |
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पहली किस्त | कार्य आदेश जारी होने की तिथि पर | 20,000 रुपये | 20,000 रुपये |
दूसरी किस्त | प्लिंथ का कार्य पूरा होने पर | 35,000 रुपये | 30,000 रुपये |
तीसरी किस्त | छत का काम पूरा होने पर | 45,000 रुपये | 40,000 रुपये |
चौथी किस्त | मकान और शौचालय का निर्माण पूर्ण होने के बाद, लाभार्थी के निवास के बाद | 30,000 रुपये | 30,000 रुपये |
इस तालिका में यह दिखाया गया है कि योजना के तहत सहायता राशि को किस तरह चरणबद्ध रूप से प्रदान किया जाता है, ताकि लाभार्थी मकान का निर्माण सुचारू रूप से कर सकें।
Biju Pucca Ghar Yojana: Eligibilty
ओडिशा बीजू पक्का घर आवास योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
- स्थायी निवासी: आवेदक को ओडिशा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वर्ग से होना चाहिए।
- कच्चा मकान: आवेदक के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए और वह कच्चे मकान या झोपड़ी में रह रहा होना चाहिए।
- पक्के मकान पर आवेदन निषेध: अगर आवेदक के पास पहले से किसी अन्य स्थान पर पक्का मकान है, तो वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होगा।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मकान: यदि आवेदक का मकान किसी प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया है, और उसने किसी अन्य योजना के तहत पक्का मकान प्राप्त किया था, तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
इस तरह के नियमों को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा बीजू पक्का घर योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में इसका पात्र हैं।
Biju Pucca Ghar Yojana: Required Documents
ओडिशा बीजू पक्का घर आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है।
- निवास प्रमाण पत्र: आवेदक को ओडिशा राज्य का निवासी साबित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रमाण देने के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- पहचान प्रमाण: अतिरिक्त पहचान के लिए कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र जमा करना होगा।
- राशन कार्ड: पात्रता की पुष्टि के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होने पर प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- बैंक खाते का विवरण: वित्तीय सहायता के लिए बैंक खाते की जानकारी अनिवार्य है।
- फोटो: पासपोर्ट साइज की फोटो आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है।
- मोबाइल नंबर: संचार के लिए आवेदक का मोबाइल नंबर देना जरूरी है।
इन दस्तावेज़ों के बिना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है।
Biju Pucca Ghar Yojana
Biju Pucca Ghar Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले, Biju Pucca Ghar Yojana के Official वेबसाइट, Biju Pucca Ghar Odisha Portal पर आ जाएं।
- होमपेज पर रजिस्ट्रेशन विकल्प को चुनें।
- एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी जैसी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त होंगे, जिनसे आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
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FAQs
- Biju Pucca Ghar Yojana का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ओडिशा राज्य के गरीब और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है, जिससे वे सुरक्षित और स्थायी आवास का लाभ उठा सकें। - इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
पात्रता के लिए आवेदक का ओडिशा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह कच्चे मकान में रहना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आवेदक का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वह भी इस योजना के तहत पात्र है। - योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
योजना के तहत आईएपी जिलों में लाभार्थियों को ₹1,30,000 और गैर-आईएपी जिलों में ₹1,20,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। - योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता कितने चरणों में दी जाती है?
लाभार्थियों को यह आर्थिक सहायता चार चरणों में दी जाती है: कार्य आदेश के समय, प्लिंथ स्तर पूरा होने पर, छत स्तर पूरा होने पर, और घर का निर्माण पूरा होने के बाद।