उत्तर प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि वे स्वतंत्र और सशक्त बन सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं की हत्या को समाप्त करना, समान लिंगानुपात स्थापित करना और बाल विवाह की प्रथा को रोकना है। यह लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। आवेदन करने वाली लड़की की उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गरीब और पिछड़े परिवारों की लड़कियाँ प्राथमिकता दी जाएंगी। Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं: आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र और आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र।
आवेदन करने के लिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहाँ “आवेदन करें” के विकल्प को चुनकर आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। फिर फॉर्म सबमिट करें। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि लड़कियों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Kanya Sumangala Yojana: Overview
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana |
उद्देश्य | बेटियों का सशक्तिकरण और शिक्षा को प्रोत्साहन |
सहायता राशि | कुल 25,000 रुपये |
किस्तों में वितरण | 6 चरणों में |
पात्रता | उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी बेटियाँ |
अधिकतम लाभार्थी | एक परिवार में 2 बेटियाँ |
वार्षिक आय सीमा | 3 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन पंजीकरण |
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana के लाभ और विशेषताएं
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार बेटियों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना का लाभ बेटियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के खर्च को कवर करने के लिए दिया जाता है।
इस योजना से बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह विशेष रूप से गरीब परिवारों की बेटियों के लिए लाभकारी है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में सहायक है।
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी बेटियों को ही मिल सकता है।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को गोद लेता है, तो उसकी अपनी बेटी और गोद ली गई बेटी, दोनों योजना के पात्र होंगी।
- जुड़वा बच्चियां भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- आवेदक बालिका के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) में कितना पैसा मिलता है ?
किस्त | सहायता राशि |
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बेटी के जन्म होने पर | ₹2000 |
बेटी का एक वर्ष का टीकाकरण होने पर | ₹1000 |
जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश लेगी | ₹2000 |
जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेगी | ₹2000 |
जब बेटी कक्षा 9 में प्रवेश लेगी | ₹3000 |
कक्षा 10वीं/12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक, डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेश पर | ₹5000 |
कन्या सुमंगला योजना के तहत, बालिकाओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता छह किस्तों में दी जाती है। यह सहायता राशि बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा (स्नातक या डिप्लोमा) तक विभिन्न चरणों में दी जाती है। पहले इस योजना के तहत 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अप्रैल 2024 से इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे बेटियों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके और उनका भविष्य सशक्त बन सके।
कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- लाभार्थी बालिका उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- योजना का लाभ एक परिवार में केवल दो बेटियों को ही मिलेगा।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बालिका के जन्म के 6 महीने के भीतर ही खाता खोला जा सकता है।
- बालिकाओं को गोद लेने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि किसी परिवार में जुड़वा बच्चियां हैं, तो तीसरी बालिका भी पंजीकरण के लिए पात्र होगी।
- योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्थन देना है।
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
: Required Documents
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी कार्ड
- गोद ली हुई बच्चों का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में
श्रेणी | विवरण | धनराशि (रुपये) |
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प्रथम श्रेणी | नवजात बालिकाओं का जन्म 01/04/2019 या उसके बाद हुआ हो, उन्हें एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। | 5000 |
द्वितीय श्रेणी | बालिकाओं का जन्म 01/04/2018 से पहले नहीं हुआ हो और एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हुआ हो। | 2000 |
तृतीय श्रेणी | जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। | 3000 |
चतुर्थ श्रेणी | जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र में छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। | 3000 |
पंचम श्रेणी | जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र में नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। | 5000 |
षष्टम् श्रेणी | जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। | 7000 |
Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, नागरिक सेवा पोर्टल में ‘यहां आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- मौजूदा उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर साइन इन करना होगा। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले साइन अप करें और सभी नियम व शर्तें ध्यान से पढ़ें।
- पंजीकरण फॉर्म भरें और सत्यापन के लिए ओटीपी भेजें पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
- लॉगिन के बाद, अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट में प्रवेश करें।
- आवश्यक पंजीकरण फॉर्म भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करें।
इस योजना के तहत राशि विभिन्न चरणों में जारी की जाएगी, जैसे कि जन्म, टीकाकरण, और कक्षा 1, 6, 9 में प्रवेश, और स्नातक के लिए पंजीकरण।
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FAQs
1. कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
2. इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत बेटियों को कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 6 किस्तों में वितरित की जाती है।
3. इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी बेटियाँ, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
4. आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नागरिक सेवा पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. क्या जुड़वा बेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हाँ, जुड़वा बेटियाँ भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।