केंद्र सरकार ने उड़ीसा राज्य की महिलाओं के लिए “PM SUBHADRA YOJANA” शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और यह सहायता अगले 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें सशक्त बनाना है।
इस योजना का लाभ उड़ीसा राज्य की लगभग 10 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। यदि आप भी उड़ीसा राज्य की निवासी हैं और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप इसका आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और पूरी प्रक्रिया की जानकारी इस लेख में विस्तार से दी जाएगी।
हम आपको बताएंगे कि इस योजना में आवेदन कैसे करें, किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी और पात्रता की शर्तें क्या हैं, ताकि आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें। इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी जानकारियों को समझें।
PM SUBHADRA YOJANA क्या है?
PM SUBHADRA YOJANA केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य की पात्र महिलाओं के लिए शुरू की गई एक आर्थिक सहायता योजना है। इसके तहत, महिलाओं को प्रतिवर्ष ₹10,000 की सहायता प्रदान की जाएगी, जो साल में दो समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाना है।
यह योजना अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी और उड़ीसा राज्य के सभी पात्र महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। यदि एक परिवार में दो या तीन महिलाएं पात्र हैं, तो उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहली किस्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पर जारी की जाएगी, जिससे योजना का औपचारिक शुभारंभ होगा।
यह योजना उड़ीसा राज्य में लाखों महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
PM SUBHADRA YOJANA Documents Required:
PM SUBHADRA YOJANA में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड – पहचान और पात्रता की पुष्टि के लिए।
- बैंक पासबुक (आधार लिंक सिंगल बैंक खाता) – डीबीटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए।
- आधार लिंक मोबाइल नंबर – संपर्क और सत्यापन के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो – पहचान के लिए।
यदि आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है या उनके आधार कार्ड में कोई डेटा बेमेल है, तो उन्हें अपने आधार को सही कराने या अपडेट करने की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा, यदि आवेदक के पास एकल-धारक आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- एकल-धारक बैंक खाता खोलना,
- खाते को आधार-सक्षम बनाना,
- खाते को डीबीटी-सक्षम बनाना,
- ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना।
इन सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही आवेदन सफलतापूर्वक पूरा होगा।
PM SUBHADRA YOJANA Eligibility:
PM SUBHADRA YOJANA का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- राज्य का निवासी: आवेदक को उड़ीसा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- खाद्य सुरक्षा योजना: आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत शामिल होना चाहिए। यदि किसी महिला के पास NFSA या SFSS कार्ड नहीं है, तो वह तभी आवेदन कर सकती है जब उसकी पारिवारिक आय ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो।
- आयु सीमा: योजना के तहत पात्र होने के लिए, आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 2024-25 के लिए, 01.07.2024 को महिला की आयु 21 वर्ष या अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आवेदक का जन्म 02.07.1964 या उसके बाद और 01.07.2003 या उससे पहले हुआ होना चाहिए। आयु की गणना आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार की जाएगी।
- आयु से संबंधित पात्रता: यदि कोई महिला 01.07.2024 के बाद 21 वर्ष की आयु पूरी करती है, तो उसे योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹10,000 मिलेंगे। हालांकि, यदि कोई महिला 01.07.2024 के बाद 60 वर्ष की आयु पूरी करती है, तो उसे योजना के शेष वर्षों का लाभ नहीं मिलेगा।
इन शर्तों का पालन करने के बाद ही योजना के लिए पात्रता सुनिश्चित की जा सकती है।
PM SUBHADRA YOJANA Ineligibility:
PM SUBHADRA YOJANA के तहत कुछ अयोग्यता शर्तें निर्धारित की गई हैं। जिन आवेदकों पर ये शर्तें लागू होती हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते:
- अन्य वित्तीय सहायता:
- जो महिलाएं किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत ₹1500 प्रति माह या उससे अधिक या ₹18,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक की पेंशन, छात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- पारिवारिक स्थिति और सदस्यता:
- कोई भी महिला जो स्वयं या जिसके परिवार का कोई सदस्य एक वर्तमान या पूर्व सांसद (MP) या विधायक (MLA) है।
- आयकर दाता (Income Tax Payer) है।
- शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्थान में (वार्ड सदस्य/पार्षद को छोड़कर) निर्वाचित जन प्रतिनिधि है।
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, या किसी अन्य सरकारी संगठन में नियमित, संविदा कर्मचारी, या सेवानिवृत्त पेंशनभोगी है। हालांकि, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, मास्टर बुक कीपर, आदि मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लगे लोग पात्र माने जाएंगे।
- अन्य शर्तें:
- सरकार के किसी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, या संगठन में निर्वाचित/नामांकित/नियुक्त प्रतिनिधि हैं।
- 4-पहिया मोटर वाहन (जैसे ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्यिक वाहन और अन्य हल्के माल वाहन को छोड़कर) का मालिक हैं।
- जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है। (ध्यान दें: इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) / राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के अनुसार की जाएगी।)
इन अयोग्यता शर्तों का ध्यान रखते हुए, आवेदक अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- योजना लॉन्च तिथि: 17 सितंबर 2024
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 17 सितंबर 2024
- आवेदन की अंतिम तिथि: (घोषित नहीं)
₹500 बोनस कैसे मिलेगा?
इस योजना के तहत आपको ₹500 बोनस भी मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
डिजिटल ट्रांजेक्शन पर ₹500 बोनस:
SUBHADRA YOJANA के तहत उड़ीसा सरकार महिलाओं को डेबिट कार्ड प्रदान करेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी, उनमें से 100 महिलाओं को सरकार योजना के तहत अतिरिक्त ₹500 का बोनस देगी।
इससे महिलाओं को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
PM SUBHADRA YOJANA का आवेदन प्रक्रिया
SUBHADRA YOJANA का आवेदन आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का पालन करें:
1. आवेदन करने के लिए पात्रता सुनिश्चित करें:
- सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। योजना के लिए पात्रता शर्तें चेक करें और सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए पात्र हैं।
2. ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:
- मुद्रित आवेदन पत्र: पूर्व-मुद्रित आवेदन पत्र मुफ्त में उपलब्ध होंगे, जिन्हें आप आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों, मो सेबा केंद्रों, और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) से प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉर्म भरना: आवेदन पत्र को सही-सही भरें और उसे निकटतम मो सेबा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करें।
3. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आप SUBHADRA YOJANA पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करें, आवश्यक जानकारी भरें, और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
4. ई-केवाईसी और सत्यापन:
- आवेदन जमा करने के बाद, आपके फॉर्म की जानकारी और आधार में कोई विसंगति होने पर आधार में दर्ज जानकारी को अंतिम माना जाएगा।
- सभी आवेदनों को क्षेत्रीय जांच और सरकार के डेटाबेस के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।
- लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। फेस-ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सुभद्रा मोबाइल एप्लिकेशन पर अपना आधार नंबर प्रदान करके प्रक्रिया पूरी करें।
5. लाभार्थी के लिए विकल्प:
- कोई भी लाभार्थी सुभद्रा योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है। इसके लिए, वे सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और अन्य पात्र महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण में योगदान कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया से आप आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
Important Links
योजना का नाम | PM SUBHADRA YOJANA |
विभाग का नाम | महिला एवं बाल विकास विभाग , उड़ीसा सरकार |
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FAQs
1. पीएम सुभद्रा योजना क्या है?
उत्तर: पीएम सुभद्रा योजना एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसके तहत उड़ीसा राज्य की महिलाओं को प्रति वर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 5 वर्षों तक चलेगी।
2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ उड़ीसा राज्य की वे महिलाएं उठा सकती हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत कवर हैं और जिनकी पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है।
3. आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक को प्रिंटेड फॉर्म भरकर निकटतम मो सेबा केंद्र में जमा करना होगा।